कुल्लू: गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट का लाइसेंस रद्द, हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
कुल्लू। गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट पर हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उक्त साइट का लाइसेंस अस्थायी (टेंप्रेरली) रूप से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित पायलट और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। जांच पूरी होने तक गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट पर किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह बंद रहेगी।
रेगुलेटरी कमेटी करेगी सुरक्षा मानकों की जांच
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू डॉ. रोहित शर्मा ने बताया कि पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए एक रेगुलेटरी कमेटी गठित की गई है, जो सभी सुरक्षा मानकों और नियमों की निगरानी करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए निर्धारित नियम और दिशा-निर्देश समय-समय पर ऑपरेटरों तक पहुंचाए जाते हैं।
"पर्यटकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हादसे की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।" - डॉ. रोहित शर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी
यदि नियमों की अनदेखी या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधितों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला पर्यटन विभाग लगातार साहसिक पर्यटन गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता है, ताकि पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके।
प्रशासन ने सभी पैराग्लाइडिंग और साहसिक गतिविधि संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे तय नियमों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।